उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन 2022 |
Uttarakhand Shramik Panjikaran Online 2022  
 

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Uttarakhand Shramik Card Registration Online | उत्तराखंड श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस | Uttarakhand Shramik Card | Registration Application Status Online | Uttarakhand Shramik Registration & Card Download

 

 

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारीयाँ इस प्रकार से है | 

 

सरकारी एंव गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यो जैसे सड़क, सुरंग, पुल, हवाई-पट्टी, तटबन्ध, सिंचाई, पानी निकासी, बाढ़ नियन्त्रण, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, विधुत उत्पादन, पारेषण एंव वितरण, जल-कल, तेल एंव गैस इन्स्टालेशन, टेलीफोन-मोबाइल टावर टावर, टेलीविजन, आदि से संबंधित मिर्माण कार्य रख-रखावआदि में कार्य कर रहे मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार सम्मिलित है। 


18 से 60 की उम्र के निर्माण कामगार  जिसने पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, वह अपना पंजीकरण उत्तराखंड श्रमिक के रूप में करा सकता है। पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो तथा आयु का प्रमाण- पत्र एवं  विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का मनरेगा जॉब कार्ड या प्रमाण- पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा निम्नलिखित आयु प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।  निर्माण श्रमिक द्वारा अपने क़ानूनी वारिसो के नामांकन हेतु नामांकन- पत्र को भी भरा जाना आवश्यक है।  पंजीकरण तीन वर्ष तक ही वैध रहेगा।


Uttarakhand Shramik Card Online Registration  हेतु  आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों को आयु संबंधी प्रमाण-पत्र रूप में प्रस्तुत  किया जा सकता है।

  • ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जरी प्रमाण-पत्र।
  • स्कूल  से प्राप्त अभिलेख | 
  • वोटर पहचान पत्र | 
  • जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण- पत्र | 
  • किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण- पत्र | 
  • राशन कार्ड | 
  • नोटरी द्वारा सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ- पत्र |

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण हेतु आवेदन कैसे करें ?


उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण हेतु प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन- पत्र श्रम विभाग में पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आप प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कल्याण निधि के सदस्य के रूप में एक पंजिका में किया जायेगा तथा जिसमे पंजीकरण प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन पत्र की सूचनाएं दर्ज की जायेगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके फोटो युक्त पहचान- पत्र जारी किया जायेगा। जो की तीन साल के लिए होगी तथा तीन साल बाद पुनः पंजीकरण करना होगा | या आप उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का आवेदन https://dehradun.nic.in/document/e-shram-portal-registration-for-benefits-of-social-security-schemes-to-unorganized-workers  उत्तराखंड  सरकार के वेबसाइट या केंद्र सरकार की वेबसाइट https://register.eshram.gov.in/#/user/self पर जाकर स्वयं भी कर सकतें हैं | या सरकार द्वारा चलाये जा रहे CSC सेन्टर के माध्यम से भी कर सकतें हैं | अपने नजदीकी CSC सेन्टर में  जाकर आप अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा उपरोक्त लिखित प्रमाण पत्रों से भी अपना श्रमिक पंजीकरण करवा सकतें हैं | 


निर्माण श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं -


Welfare Schemes operated by government for Construction Workers – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र कामगारों तथा मनरेगा में नियोजित निर्माण श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा संचालित  कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित हैं | 

श्रमिकों हेतु पेंशन योजना

60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कामगारों को 1,000 प्रति माह की दर से पेंशन तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी पति या पत्नी को 500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

श्रमिकों हेतु भवन निर्माण योजना

कामगारों को मकान की खरीद तथा निर्माण हेतु 50,000 रुपये तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा बोर्ड द्वारा विनर्नदिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं। भवन क्रय तथा निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने हेतु  कर्मकार को पांच वर्षों से निधि का सदस्य होना तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है। 5% वार्षिक दरसे ब्याज भी इस ऋण पर देय होगा।

श्रमिकों हेतु निःशक्तता पेंशन योजना

लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूपसे निःशक्तता होने पर निःशक्तता पेंशन 1,500 प्रतिमाह की दर से तथा 5 0,000 रुपये तक की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती हैं ।

श्रमिकों के मृत्युपरांत सहायता  योजना 

कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर  आर्थिक सहायता राशि 5,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि 3 ,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं ।

अंत्येष्टि संस्कार सहायता

अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 10,000 की सहायता, प्रदान की जाती हैं ।

चिकित्सा सहायता

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (National Health Insurance Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा जिसका लाभ कर्मकार को मिलता हैं ।

कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

  • पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन–पत्र, जो वर्तमान शिक्षा सत्र से संबंधित हो तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ⁄ विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, उस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी की संस्तुति सहित सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाए, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

  • शिक्षा हेतु देय आर्थिक सहायता का विवरण निम्नलिखित हैं -
                 

शिक्षण सम्बंधित का विवरण

देय आर्थिक सहायता

कक्षा 1 से कक्षा 5 तक

200 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 6 से कक्षा 8 तक

300 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 9 से कक्षा 10 तक

400 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 11 से कक्षा 12 तथा ITI

500 रुपये प्रतिमाह

स्नातक ⁄ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि

800 रुपये प्रतिमाह

पालीटैक्निक हेतु

1,000 रुपये प्रतिमाह

उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा)

2,500 रुपये प्रतिमाह

 

  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार नियमावली के नियम–281 के अनुसार शिक्षा हेतु छः माही आधार पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु आर्थिक सहायता की धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पात्रता के अनुसार एक बार में ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

औजार/उपयोगी उपकरण वितरण


पंजीकृत कर्मकार को 10,000 की सीमा तक की राशि की टूल–किट के रूप में  गैस चूल्हा, छाता, साइकिल, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन आदि की सहायता देय होगा  ।

पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाह सहायता योजना

अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाहोपरान्त तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाहोपरान्त 1,00 ,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती हैं ।


(1st) कुमाऊँ मंडल के लिए:

  • पता: श्रम विभाग, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड

  • संपर्क नंबर: (05946) 282-805

(2nd) गढ़वाल मंडल के लिए:

  • पता: श्रम विभाग, 298- हिमगिरी विहार,

  • अजबपुर खुर्द देहरादून, उत्तराखंड

  • संपर्क नंबर: (0135) 2532-568

  • ईमेल आईडी: luckhld0@gmail.com